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कर्नाटक HC ने H.D. कुमारस्वामी के खिलाफ दर्ज केस पर रोक लगाई

कर्नाटक हाई कोर्ट ने H.D. कुमारस्वामी के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव में कथित झूठे बयान से जुड़े मामले पर रोक लगाई। FIR और संज्ञान आदेश को लेकर वे राहत प्राप्त कर गए।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी के खिलाफ दर्ज एक मामले पर अंतरिम रोक लगा दी। यह मामला 2024 लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान पूर्व सांसद डी. के. सुरेश के खिलाफ कथित झूठे बयान देने से संबंधित है। यह भाषण तुमकुरु जिले के गुब्बी क्षेत्र में दिया गया था।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस. सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। अदालत ने कहा कि जांच और मामले की आगे की कार्यवाही पर फिलहाल रोक रहेगी, जिससे कुमारस्वामी को बड़ी राहत मिली है।

यह FIR चुनाव आयोग की एक फ्लाइंग स्क्वाड टीम के सदस्य की शिकायत पर 19 अप्रैल 2024 को दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुमारस्वामी ने चुनाव प्रचार के दौरान जानबूझकर गलत और भ्रामक बयान दिए, जो कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते थे।

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FIR को भारतीय दंड संहिता की धारा 171G — यानी चुनाव में झूठे बयान देने — के तहत दर्ज किया गया था। इसके अलावा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) का भी उल्लेख किया गया, जो किसी उम्मीदवार के खिलाफ झूठे प्रकाशन या बयान जारी करने को दंडनीय अपराध मानता है।

उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कुमारस्वामी ने FIR के साथ-साथ मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान को भी चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि उनके खिलाफ दर्ज मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसमें कानूनी आधार का अभाव है।

अदालत द्वारा रोक लगाने के बाद अब मामले की अगली सुनवाई तक पुलिस और निचली अदालत किसी भी तरह की आगे की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। यह फैसला कर्नाटक के राजनीतिक हलकों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कई नेताओं पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले दर्ज हुए थे।

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