शुक्रवार, 6 नवम्बर 2026
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AI समिट विरोध मामला: मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत, जांच में शामिल होने के निर्देश

AI समिट विरोध मामले में मनीष शर्मा को अदालत ने अग्रिम जमानत दी। साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए गए।

AI समिट विरोध मामले में आरोपी मनीष शर्मा को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा और जब भी जांच के लिए बुलाया जाए, उन्हें उपस्थित होना होगा। इसके अलावा, उन्हें किसी भी प्रकार के सबूतों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की भी हिदायत दी गई है।

यह मामला एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें कुछ लोगों पर कानून-व्यवस्था भंग करने और प्रशासनिक कार्य में बाधा डालने के आरोप लगे थे। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की थी और कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

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मनीष शर्मा के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल का इस मामले में सीधा संबंध नहीं है और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले की जांच जारी है और आरोपी की भूमिका की जांच करना जरूरी है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट किया कि उन्हें जांच में सहयोग करना अनिवार्य होगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अग्रिम जमानत मिलने के बावजूद मामले की गंभीरता बनी हुई है और जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।

यह मामला फिलहाल जांच के अधीन है और आने वाले दिनों में इसमें और भी खुलासे होने की संभावना है।

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