शुक्रवार, 6 नवम्बर 2026
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आंध्र प्रदेश सरकार की सख्ती: बीपीएस के बाद अवैध निर्माणों पर बुलडोजर का आदेश

आंध्र प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त 2025 के बाद हुए अवैध निर्माणों को तुरंत ध्वस्त करने का आदेश दिया। बीपीएस-2025 के दुरुपयोग पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग (MA&UD) ने सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को जारी एक मेमो के माध्यम से सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और शहरी विकास प्राधिकरणों (UDAs) को आदेश दिया है कि वे 31 अगस्त 2025 के बाद किए गए किसी भी अवैध निर्माण की पहचान कर तुरंत उसे ध्वस्त करें।

यह आदेश हाल ही में शुरू की गई बिल्डिंग पेनलाइजेशन स्कीम (BPS-2025) के दुरुपयोग को रोकने के लिए जारी किया गया है। इस योजना के तहत सरकार ने पुराने निर्माण नियम उल्लंघनों को एक बार के अवसर के रूप में नियमित करने की सुविधा दी है।

प्रमुख सचिव एस. सुरेश कुमार ने स्पष्ट किया कि BPS-2025 केवल पुराने विचलनों को वैध करने का अवसर है, इसे आगे नियम तोड़ने का लाइसेंस नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि कट-ऑफ तिथि के बाद किए गए किसी भी निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और ऐसे मामलों में अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

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उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की यह पहल शहरी विकास को योजनाबद्ध ढंग से बढ़ावा देने और अवैध निर्माणों की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की जा रही है।

इस निर्देश के बाद राज्य के कई शहरों में नगर निकायों ने सर्वे और निरीक्षण अभियान शुरू कर दिए हैं ताकि नए अवैध निर्माणों की पहचान की जा सके।

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