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केरल स्टोरी 2 विवाद: केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई, CBFC की प्रमाणन प्रक्रिया पर सवाल उठाए

केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म The Kerala Story 2 की रिलीज़ पर अंतरिम रोक लगाई। न्यायालय ने CBFC की प्रमाणन प्रक्रिया पर सवाल उठाए और सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने की गाइडलाइन पालन का अनुरोध किया।

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 26 फरवरी को फिल्म The Kerala Story 2-Goes Beyond की रिलीज़ पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म को प्रमाणित करते समय पर्याप्त विचार नहीं किया। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज़ होने वाली थी।

न्यायाधीश बेचू कुरियन थॉमस ने दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया, जो फिल्म की रिलीज़ को चुनौती दे रही थीं। अदालत ने यह भी नोट किया कि सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए बनाई गई गाइडलाइन्स का पालन CBFC द्वारा सही तरीके से नहीं किया गया।

निर्माता विपुल शाह ने हलफनामे में कहा कि केवल सेंसॉर बोर्ड ही फिल्म की रिलीज़ रोकने का अधिकार रखता है। अदालत ने यह भी कहा कि फिल्म का ट्रेलर और इसकी सामग्री लोगों की सोच को प्रभावित कर सकती है और साम्प्रदायिक सामंजस्य को बिगाड़ सकती है।

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न्यायालय ने CBFC को निर्देश दिया कि वह प्रमाणन प्रक्रिया को पुनः जांचे और सुनिश्चित करे कि फिल्म का कंटेंट सामाजिक शांति और कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक न हो। अदालत ने कहा कि ऐसे कंटेंट का प्रसारण जो संघर्ष उत्पन्न कर सकता है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता।

The Kerala Story 2, 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता The Kerala Story की सिक्वल है। फिल्म तीन युवा महिलाओं के जीवन पर आधारित है, जो कथित रूप से धोखाधड़ी भरे विवाह और जबरन धर्मांतरण की परिस्थितियों में फंसती हैं। ट्रेलर के रिलीज़ के बाद फिल्म पर विरोधियों, सेलेब्रिटीज़ और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं, जबकि निर्माताओं का दावा है कि यह वास्तविक जीवन पर आधारित शोध पर आधारित है।

 
 
 
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