चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, जेल नहीं भेजा जाएगा
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को राहत देते हुए जेल न भेजने का फैसला किया। उन्होंने बकाया राशि का बड़ा हिस्सा चुका दिया है।
अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि उन्होंने मामले में बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया है।
सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि नियमित जमानत के लिए आवेदन पहले ही दाखिल किया जा चुका है। साथ ही यह भी बताया गया कि उनकी अंतरिम जमानत उसी दिन समाप्त हो रही थी, जिससे यह सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण हो गई थी।
अदालत को जानकारी दी गई कि राजपाल यादव ने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। इसके अलावा, सुनवाई के दिन 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी सौंपा गया। इन भुगतानों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने माना कि पर्याप्त राशि जमा की जा चुकी है और उन्हें राहत प्रदान की।
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यह मामला एक वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है, जिसमें चेक बाउंस का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने बताया कि वर्ष 2016 में उन्हें 10.40 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पहले 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, लेकिन शेष राशि न चुका पाने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
अदालत ने उन्हें यह भी चेतावनी दी कि वे ऐसे बयान न दें, जो आगे उनके खिलाफ जा सकते हैं। साथ ही अदालत ने कहा कि यदि पूरी बकाया राशि चुका दी जाती है, तो मामला समाप्त किया जा सकता है।
सुनवाई के बाद राजपाल यादव ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।
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