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लिटन कर्नल श्रीकांत पुरोहित को मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद ब्रिगेडियर रैंक के लिए प्रमोशन की मंजूरी

भारतीय सेना ने लिटन कर्नल श्रीकांत पुरोहित को मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद ब्रिगेडियर रैंक के लिए प्रमोशन की मंजूरी दी, जिससे उनके करियर की प्रगति पर असर पड़ा था।

भारतीय सेना ने लिटन कर्नल श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर रैंक के लिए प्रमोशन देने की मंजूरी दे दी। यह निर्णय उस समय लिया गया जब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने उनके सेवानिवृत्ति को स्थगित कर दिया था, जो कि 31 मार्च 2026 को तय थी। ट्रिब्यूनल ने पुरोहित की याचिका पर सुनवाई करते हुए रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया और उनकी सेवानिवृत्ति को तब तक रोकने का निर्देश दिया जब तक उनके वैधानिक शिकायत पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता।

श्रीकांत पुरोहित ने ट्रिब्यूनल में यह दावा किया था कि मालेगांव ब्लास्ट केस में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण उनके करियर की प्रगति पर नकारात्मक असर पड़ा। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में हुई देरी के कारण उन्हें सेना में पदोन्नति का सही अवसर नहीं मिला।

2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में श्रीकांत पुरोहित सहित छह अन्य आरोपियों को मुंबई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने 31 जुलाई को बरी कर दिया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा था।

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यह ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में स्थित एक मस्जिद के पास हुआ था, जिसमें छह लोग मारे गए थे और 95 अन्य घायल हो गए थे। मामले की जांच महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई थी, और लंबी जांच के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

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