दिल्ली की हवा हुई सघन श्रेणी में खराब; NCR में निर्माण पर प्रतिबंध, कक्षा 5 तक के छात्र होंगे हाइब्रिड मोड पर
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता ‘सघन’ श्रेणी में पहुंचने पर GRAP III लागू, निर्माण और ध्वस्तीकरण पर रोक, कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड लागू किया गया।
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति मंगलवार को ‘सघन’ श्रेणी में पहुंच गई, जिसके बाद नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) और आस-पास के क्षेत्रों के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज III लागू किया। यह इस सर्दी में पहली बार है जब राजधानी और आसपास के क्षेत्र में हवा इतनी गंभीर स्तर पर पहुंची है।
GRAP III के तहत लागू आपातकालीन उपायों में दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर पूर्ण रोक लगाना शामिल है। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल चार-पहिया वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि GRAP III का उद्देश्य तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकना और नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस अवधि में निर्माण से निकलने वाली धूल और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।
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इसके अलावा, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूलों में पढ़ाई को हाइब्रिड मोड में बदल दिया गया है, जिससे बच्चों को प्रदूषित हवा में लंबा समय न बिताना पड़े। लोगों से अपील की गई है कि वे अत्यधिक धूल और धुएं वाले क्षेत्रों में मास्क पहनें और आवश्यक नहीं होने पर घर से बाहर न निकलें।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदूषण स्तर नियंत्रण में नहीं आया तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए नागरिकों और प्रशासन से सहयोग की आवश्यकता है।
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