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पान मसाला की पैकेजिंग पर FSSAI का नया नियम, प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉयल पैकेट पर रोक

FSSAI ने पान मसाला की पैकेजिंग के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉयल और सिंथेटिक सामग्री पर रोक होगी, प्राकृतिक पैकेजिंग को अनुमति मिलेगी।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। नए संशोधित नियमों के तहत पान मसाला की पैकिंग में प्लास्टिक आधारित या प्लास्टिक से लेमिनेट की गई सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। खाद्य नियामक ने पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली अनुमत सामग्रियों को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है।

एफएसएसएआई की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2026 के तहत नए प्रावधान लागू किए गए हैं। ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

संशोधित नियमों के मुताबिक पान मसाला की पैकेजिंग के लिए कागज, पेपरबोर्ड, सेलुलोज और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इन सामग्रियों में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक नहीं होना चाहिए।

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नियमों में पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिएस्टर और पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) जैसे प्लास्टिक के साथ-साथ सिंथेटिक पॉलिमर, कोपॉलिमर और लेमिनेटेड सामग्री पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा एल्युमिनियम फॉयल और मेटलाइज्ड लेयर वाली पैकेजिंग को भी अनुमत सामग्री की सूची से बाहर रखा गया है।

एफएसएसएआई ने पान मसाला के लिए टिन और कांच के कंटेनरों को भी अनुमत पैकेजिंग सामग्री के रूप में शामिल किया है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कुछ प्रावधान भी लागू होंगे।

इससे पहले जून में एफएसएसएआई ने खाद्य कारोबारियों और सड़क किनारे खाद्य विक्रेताओं को अखबार में खाना पैक करने, लपेटने या परोसने के खिलाफ चेतावनी दी थी। नियामक के अनुसार, अखबार की स्याही में मौजूद रसायन और अखबार के अस्वच्छ परिस्थितियों में रखे जाने से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं।

मुंबई में एक प्रसिद्ध वड़ा पाव विक्रेता द्वारा अखबार में खाद्य पदार्थ लपेटकर देने की घटना सामने आने के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आया था। एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा को लेकर नियमों के पालन पर जोर दिया है।

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