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सरकार ने कपास के ड्यूटी-फ्री आयात की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई

केंद्र सरकार ने निर्यातकों को राहत देते हुए कपास (HS 5201) के ड्यूटी-फ्री आयात की समयसीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दी।

केंद्र सरकार ने कपास के आयात पर लगने वाले शुल्क से राहत की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। अब यह छूट 30 सितंबर 2025 के बजाय 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।

सरकार ने अपने बयान में कहा, "निर्यातकों को और अधिक सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार ने कपास (HS 5201) के आयात पर लगने वाले शुल्क को माफ करने की अवधि को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।"

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब वस्त्र और परिधान उद्योग वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और कच्चे माल की लागत में वृद्धि से दबाव झेल रहा है। शुल्क छूट से आयातित कपास की लागत कम होगी और निर्यातकों को सस्ती कच्ची सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

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विशेषज्ञों के अनुसार, ड्यूटी-फ्री आयात की अवधि बढ़ाने से घरेलू उद्योग को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे तैयार वस्त्रों और धागे के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम भारतीय कपास उद्योग और परिधान निर्यातकों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है।

सरकार का कहना है कि यह राहत अस्थायी है और वैश्विक तथा घरेलू बाजार की स्थिति को देखते हुए आगे भी समीक्षा की जा सकती है। यह निर्णय भारतीय वस्त्र क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने में मदद करेगा और निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं को मजबूत करेगा।

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