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जीएसटी कटौती के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को मिली 3,000 शिकायतें

जीएसटी दरों में कटौती के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 3,000 से अधिक शिकायतें मिलीं। उपभोक्ता मंत्रालय ने गलत छूट प्रथाओं के मामलों पर निगरानी तेज कर दी है।

भारत में जीएसटी दरों में हाल ही में कटौती के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को लगभग 3,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में उपभोक्ताओं का आरोप है कि व्यापारी और व्यवसायी कटौती के लाभ को ग्राहकों तक सही तरीके से नहीं पहुँचा रहे हैं।

उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सचिव ने बताया कि मंत्रालय इन मामलों की गंभीरता से निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारियों द्वारा भ्रमपूर्ण छूट प्रथाओं का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को जीएसटी कटौती का वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा।

विशेष रूप से, कुछ व्यापारी कीमतों में बदलाव करते समय कटौती को दिखाने से बचते हैं या मूल कीमतों में छुपी वृद्धि के जरिए लाभ अपने पास रखते हैं। मंत्रालय ने चेताया है कि यह उपभोक्ता धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी तरह की धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) या स्थानीय उपभोक्ता फोरम से शिकायत दर्ज करानी चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं के लिए helpline नंबर और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करना आसान बनाया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी कटौती का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना है। यदि व्यापारी इस राहत को सही ढंग से लागू नहीं करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव उपभोक्ता विश्वास और आर्थिक लाभ पर पड़ता है।

मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि व्यापारी कानून के अनुसार मूल्य निर्धारण करें और उपभोक्ताओं को कटौती का पूरा लाभ मिल सके।

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