जबलपुर बरगी बांध क्रूज़ हादसे की न्यायिक जांच के आदेश, तीन माह में रिपोर्ट सौंपेगा आयोग
मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर के बरगी बांध क्रूज़ हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 28 यात्रियों को बचाया गया।
मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर के बरगी बांध में हुए दर्दनाक क्रूज़ हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी करेंगे।
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग को राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। सरकार ने जांच के लिए पांच प्रमुख बिंदु तय किए हैं।
इनमें हादसे के कारणों की जांच और जिम्मेदारी तय करना, बचाव एवं राहत कार्यों की समीक्षा, राज्य में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज़ और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का ऑडिट करना शामिल है। साथ ही इनलैंड वेसल एक्ट 2021 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की बोट सेफ्टी गाइडलाइन 2017 के अनुरूप प्रमाणन व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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सरकार राज्यभर में क्रूज़, नौकाओं और वाटर स्पोर्ट्स संचालन के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार करेगी। इसके अलावा सभी जल परिवहन और पर्यटन स्थलों पर क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित करने का प्रावधान किया जाएगा।
गौरतलब है कि 30 अप्रैल को जबलपुर के बरगी बांध में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित एक क्रूज़ नाव तेज आंधी और ऊंची लहरों के कारण पलट गई थी। हादसे के समय नाव में 41 लोग सवार थे। इनमें से 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।