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मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला को मौत की सजा

मेरठ की अदालत ने सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाया। फैसला 126 सुनवाइयों और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद आया।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला अदालत ने बुधवार को मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई। यह फैसला 126 सुनवाइयों और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद आया। मामले में जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाया।

क्या है सौरभ राजपूत हत्याकांड?

17 मार्च 2025 को मेरठ में सौरभ राजपूत का क्षत-विक्षत शव उनके घर के अंदर नीले ड्रम से बरामद हुआ था। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा। पुलिस ने 19 मार्च को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई जुलाई 2025 में शुरू हुई और करीब 13 महीने तक अदालत में बहस चली।

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हत्या के बाद शव के किए गए टुकड़े

पुलिस के अनुसार, आरोप है कि 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने साहिल की मदद से अपने पति सौरभ की हत्या की। अगले दिन शव के कथित तौर पर 15 टुकड़े करके उन्हें नीले ड्रम में रखा गया, ताकि अपराध छिपाया जा सके।

बताया गया कि 5 मार्च को दोनों आरोपी शिमला चले गए। 16 मार्च को पुलिस को मामले से जुड़े साक्ष्य मिले और अगले दिन ड्रम से शव बरामद हुआ। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

126 सुनवाइयों के बाद फैसला

जुलाई 2025 में शुरू हुए मुकदमे में 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत में लंबी सुनवाई और दलीलों के बाद अक्टूबर 2026 में सजा सुनाई गई। मृतक के परिवार ने दोनों आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी।

फैसले से पहले खबरें आई थीं कि मुस्कान और साहिल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होने की अनुमति चाहते थे। जेल में उनके व्यवहार को लेकर भी चर्चाएं सामने आई थीं। हालांकि, मामले का मुख्य आधार हत्या से जुड़े साक्ष्य और अदालत में हुई सुनवाई रही।

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