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छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारों को अब 3 दिन में मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन

1 नवंबर से छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारों को तीन दिनों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। यह कदम 96% नए आवेदकों को लाभ पहुंचाएगा।

देश के छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारों के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया अब आसान हो गई है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ऐसे कारोबारी, जो जीएसटी प्रणाली द्वारा डेटा विश्लेषण के आधार पर “लो-रिस्क” (कम जोखिम) के रूप में चिन्हित किए गए हैं, या जो स्वयं आकलन करते हैं कि उनकी मासिक आउटपुट टैक्स देनदारी ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होगी, उन्हें अब केवल तीन कार्यदिवसों के भीतर जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त होगा।

यह नई व्यवस्था 1 नवंबर 2025 (शनिवार) से लागू हो गई है। इस कदम का उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाना है।

जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर 2025 को हुई बैठक में इस सरलीकृत पंजीकरण योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत व्यवसायी स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं या जब चाहें इससे बाहर निकल सकते हैं।

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गाजियाबाद में सीजीएसटी भवन के उद्घाटन के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस नई योजना से लगभग 96% नए आवेदकों को लाभ होगा। उन्होंने कहा, “फील्ड अधिकारियों का काम है कि इस योजना को बिना किसी बाधा के लागू किया जाए।”

सीतारमण ने यह भी निर्देश दिया कि सीबीआईसी (CBIC) जीएसटी सेवा केंद्रों पर समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित करे, जिससे करदाताओं को आवेदन प्रक्रिया में सहायता मिल सके।

वर्तमान में देशभर में 1.54 करोड़ से अधिक व्यवसाय जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं। सरकार का लक्ष्य इस नई व्यवस्था के माध्यम से छोटे कारोबारों के बोझ को कम करना और औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

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