सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, यूपी की मंजूरी न होने पर मानहानि शिकायत रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि शिकायत रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जरूरी मंजूरी नहीं मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए विनायक दामोदर सावरकर से जुड़ी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ दर्ज मानहानि शिकायत को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि राहुल गांधी पर मुकदमा चलाने के लिए कानून के तहत आवश्यक मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं की गई थी।
यह मामला राहुल गांधी की सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी से संबंधित था। शिकायतकर्ता की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी। हालांकि, मामला अदालत के समक्ष पहुंचने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और अभियोजन की मंजूरी का सवाल महत्वपूर्ण बन गया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए पाया कि संबंधित कानून के तहत अभियोजन आगे बढ़ाने के लिए जिस सरकारी मंजूरी की आवश्यकता थी, वह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नहीं दी गई थी। ऐसे में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रही मानहानि शिकायत को रद्द कर दिया।
अदालत के इस फैसले से राहुल गांधी को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि, यह फैसला मामले की टिप्पणियों के गुण-दोष पर विस्तृत टिप्पणी के बजाय अभियोजन के लिए आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया और मंजूरी से जुड़ा है।
राहुल गांधी अतीत में वीर सावरकर को लेकर कई बार राजनीतिक बयान दे चुके हैं। इन बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सावरकर समर्थक संगठनों ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस का कहना रहा है कि राहुल गांधी ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी विचारधारा के तहत सवाल उठाते रहे हैं।
सावरकर को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियां लंबे समय से महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति में विवाद का विषय रही हैं। भाजपा ने कई मौकों पर कांग्रेस नेता से अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले में मुख्य बिंदु यह रहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई आगे बढ़ाने से पहले कानून में निर्धारित आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी नहीं होने के कारण अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि शिकायत को समाप्त कर दिया।
फैसले के बाद राहुल गांधी को इस मामले में तत्काल राहत मिल गई है और उनके खिलाफ चल रही संबंधित कानूनी कार्यवाही पर विराम लग गया है।
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