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2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस: गुजरात हाई कोर्ट ने 38 आतंकियों की फांसी की सजा बरकरार रखी

गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों की फांसी और 11 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। पीड़ित परिवारों को मुआवजे का आदेश दिया।

2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए 38 दोषियों की फांसी की सजा और 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा को कायम रखा है। अदालत ने साथ ही धमाकों में मारे गए लोगों के परिवारों और घायलों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, सीरियल ब्लास्ट में जान गंवाने वाले 56 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और 200 से अधिक घायलों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

गौरतलब है कि 26 जुलाई 2008 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में महज 70 मिनट के भीतर एक के बाद एक 21 बम धमाके हुए थे। इन हमलों में 56 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। आतंकियों ने शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे नरोदा, बापूनगर, सरखेज और हाटकेश्वर को निशाना बनाया था।

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हमलावरों ने बमों को साइकिलों पर रखे टिफिन बॉक्स में छिपाया था। कई विस्फोटों में अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस (एएमटीएस) की बसों को भी निशाना बनाया गया था। इसके अलावा दो धमाके अस्पताल परिसरों में हुए थे, जहां शुरुआती धमाकों में घायल लोगों का इलाज चल रहा था।

इस मामले में करीब 14 साल बाद वर्ष 2022 में विशेष अदालत ने 38 आरोपियों को मौत की सजा और 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने इसे "दुर्लभतम मामलों में दुर्लभ" बताते हुए फांसी की सजा को उचित ठहराया था। यह पहला ऐसा मामला था, जिसमें एक साथ 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी।

इसके बाद सभी दोषियों ने विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। वहीं, राज्य सरकार ने भी दोषियों की फांसी की सजा की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

दोषियों के वकीलों ने पुलिस जांच, सबूतों और कथित कबूलनामों पर सवाल उठाए थे। हालांकि, हाई कोर्ट ने सभी दलीलों पर विचार करने के बाद निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

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