कर्नाटका कोर्ट ने हम्पी सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में तीन दोषियों को सुनाई मौत की सजा
कर्नाटका के गंगवथी कोर्ट ने हम्पी के पास इजरायली महिला के बलात्कार और अमेरिकी पर्यटक की हत्या में शामिल तीन आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है।
कर्नाटका के गंगवथी स्थित पहली अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने हम्पी के पास एक इजरायली महिला के साथ बलात्कार और एक अमेरिकी पर्यटक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला पूरे देश में गुस्से का कारण बना था। अदालत ने 6 फरवरी को तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया था और 16 फरवरी को सजा सुनाई। न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नाइक ने इस जघन्य अपराध के लिए तीनों दोषियों को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। दोषियों की पहचान मल्लेश उर्फ हैंडिमल्ल, साई, और शरणप्पा के रूप में हुई है।
यह अपराध हम्पी जैसे विश्व धरोहर स्थल के पास हुआ, जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस घटना ने देशभर में आक्रोश फैलाया था और सख्त सजा की मांग की गई थी। पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों ने इजरायली महिला और होम स्टे ऑपरेटर महिला सहित पांच पर्यटकों को 6 मार्च, 2025 की रात तुंगभद्र लेफ्ट बैंक नहर के पास पहुंचकर पैसे की मांग की थी। पैसे न देने पर, आरोपियों ने तीन पुरुष पर्यटकों को नहर में धकेल दिया और महिलाओं के साथ बलात्कार किया।
जिसमें से दो पुरुष पर्यटक नहर से तैरकर बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि एक उड़ीसा के पर्यटक की नहर में डूबकर मौत हो गई। इसके बाद, अदालत ने मल्लेश, साई और शरणप्पा को हत्या, सामूहिक बलात्कार, हत्या की कोशिश और लूटपाट जैसे अपराधों में दोषी ठहराया।
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कर्नाटका पुलिस ने बताया कि इस मामले में संबंधित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत आरोपियों को सजा सुनाई गई।
यह घटना कर्नाटका के पर्यटन उद्योग को भी हिलाकर रख देने वाली थी और इसके बाद सुरक्षा की कड़ी मांग की गई थी।