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दिल्ली पुलिस ने नए सिस्टम के तहत चार दिनों में दर्ज की 90 साइबर धोखाधड़ी की ई-एफआईआर

दिल्ली पुलिस ने 1 नवम्बर से लागू नए सिस्टम के तहत चार दिनों में 90 साइबर धोखाधड़ी की ई-एफआईआर दर्ज की हैं। अब 1 लाख रुपये या उससे अधिक की धोखाधड़ी पर ई-एफआईआर अनिवार्य होगी।

नई प्रणाली के तहत दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी की 90 ई-एफआईआर दर्ज की

दिल्ली पुलिस ने 1 नवम्बर से शुरू की गई नई प्रणाली के तहत पिछले चार दिनों में 90 से अधिक साइबर धोखाधड़ी की ई-एफआईआर दर्ज की है। इस प्रणाली के अनुसार, अब 1 लाख रुपये या उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामलों में ई-एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य होगा, और इसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहले केवल 10 लाख रुपये या उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामले ई-एफआईआर के तहत दर्ज होते थे। अब यह सीमा घटाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत, ऐसे मामलों की जांच साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा की जाएगी और स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे।

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हाल ही में पुलिस ने यह घोषणा की थी कि 1 नवम्बर से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में शिकायतकर्ता को अब राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन (1930) पर कॉल करने की जरूरत नहीं है। हर पुलिस स्टेशन में एक इंटीग्रेटेड हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है, जो तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर मामलों की रिकॉर्डिंग करेगा।

पुलिस के अनुसार, इस प्रणाली से शिकायतों का शीघ्र समाधान होगा और साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं पर प्रभावी तरीके से काबू पाया जा सकेगा।

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