गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले में SIT जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में तीन महिला अधिकारियों की SIT जांच के आदेश दिए, ताकि निष्पक्ष और तेज जांच सुनिश्चित हो सके।
गाजियाबाद में चार वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को दिए गए इस निर्देश के तहत तीन महिला पुलिस अधिकारियों की टीम इस संवेदनशील मामले की जांच करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष और तेज जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराधों में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बेहद जरूरी है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।
सूत्रों के अनुसार, यह मामला गाजियाबाद के एक इलाके से सामने आया था, जहां चार साल की बच्ची के साथ कथित रूप से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर आक्रोश पैदा कर दिया था और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही थी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित SIT में केवल महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है, ताकि जांच प्रक्रिया संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ सके। टीम से उम्मीद की जा रही है कि वह सभी पहलुओं की गहराई से जांच करेगी और जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
अदालत ने यह भी संकेत दिया कि जांच में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस आदेश के साथ ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर भी निगरानी बढ़ने की संभावना है।
यह फैसला देश में बढ़ते अपराधों के बीच न्याय व्यवस्था की तत्परता को दर्शाता है। अब सभी की नजर SIT की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है।
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