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कबीरधाम होम थिएटर ब्लास्ट कांड में आरोपी को उम्रकैद, दूल्हे और भाई की हुई थी मौत

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में शादी के तोहफे में मिले होम थिएटर में विस्फोट कर दूल्हे और उसके भाई की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद सुनाई।

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चर्चित होम थिएटर ब्लास्ट मामले में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। करीब तीन साल पहले शादी के उपहार के तौर पर दिए गए होम थिएटर में विस्फोटक लगाकर धमाका किया गया था। इस घटना में नवविवाहित हेमेंद्र मेरावी और उसके भाई राजकुमार मेरावी की मौत हो गई थी।

मामला कबीरधाम के रेंगाखार थाना क्षेत्र के चमारी गांव का है। वर्ष 2023 में शादी के बाद परिवार विवाह में मिले उपहार खोल रहा था। इसी दौरान कमरे में रखा होम थिएटर बिजली से जोड़ा गया। स्विच ऑन करते ही जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कमरे की दीवार और छत तक क्षतिग्रस्त हो गई।

हेमेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राजकुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवार के अन्य लोग भी विस्फोट में घायल हुए थे। घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की।

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जांच में सामने आई साजिश

शुरुआत में पुलिस इसे दुर्घटना मान रही थी, लेकिन जांच के दौरान होम थिएटर के अंदर विस्फोटक लगाए जाने के सबूत मिले। जांच में सरजू उर्फ संजू मरकाम का नाम सामने आया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी का मृतक परिवार से जुड़ी एक महिला के साथ प्रेम संबंध था और शादी से नाराजगी के कारण उसने कथित तौर पर बदला लेने की साजिश रची।

पुलिस ने घटनास्थल से विस्फोटक अवशेष, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और होम थिएटर का कार्टन समेत कई अहम साक्ष्य बरामद किए। आरोपी की निशानदेही पर भी विस्फोटक सामग्री से जुड़े सामान मिलने की बात सामने आई।

दो हत्याओं के मामले में उम्रकैद

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी माना। दो हत्या के मामलों में उम्रकैद के साथ हत्या के प्रयास के मामलों में भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने आरोपी पर कुल 9,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

करीब तीन साल तक चले मामले में फैसला आने के बाद मृतकों के परिजनों को न्याय की उम्मीद मिली है। शादी की खुशियों के बीच मिला उपहार परिवार के लिए जानलेवा साबित हुआ था।

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