शुहैब हत्याकांड: केरल उच्च न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ ट्रायल कार्यवाही पर 15 जून तक लगाई रोक
केरल उच्च न्यायालय ने शुहैब हत्याकांड में तल्लशेरी सत्र न्यायालय की कार्यवाही पर 15 जून तक रोक लगाई। आरोपियों ने निष्पक्ष सुनवाई न मिलने की आशंका जताकर ट्रांसफर मांगा है
केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को एडायन्नूर के युवा कांग्रेस नेता एस. पी. शुहैब हत्याकांड में बड़ा आदेश देते हुए तल्लशेरी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायालय में चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर 15 जून तक रोक लगा दी। यह रोक आरोपियों द्वारा दायर याचिका पर लगाई गई, जिसे निचली अदालत ने पहले खारिज कर दिया था।
आरोपियों में पूर्व डीवाईएफआई कार्यकर्ता आकाश थिलेंकेरी सहित अन्य शामिल हैं। याचिका में आरोपियों ने आशंका जताई कि उन्हें ट्रायल कोर्ट से न्याय नहीं मिल पाएगा। इसी आधार पर उन्होंने मुकदमे की कार्यवाही को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की थी।
तल्लशेरी के सत्र न्यायालय ने उनके स्थानांतरण अनुरोध को खारिज करते हुए कहा था कि आरोपियों द्वारा उठाई गई ‘असंगत आपत्तियाँ’ न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास प्रतीत होती हैं। अदालत ने यह भी माना कि ऐसे तर्क मुकदमे के सुचारू संचालन को प्रभावित कर सकते हैं।
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हाई कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद मामले की आगे की सुनवाई फिलहाल 15 जून तक स्थगित हो गई है। यह मामला केरल की राजनीति और अपराध जगत में पहले से ही काफी संवेदनशील माना जाता रहा है और इस पर सभी पक्षों की नजर बनी हुई है।
मामले में पहले भी कई बार कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर विवाद और याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। पुलिस और अभियोजन पक्ष का कहना है कि साक्ष्य और जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि बचाव पक्ष लगातार निष्पक्ष सुनवाई की मांग कर रहा है।
अदालत के इस आदेश के बाद मामले में नई कानूनी बहस तेज होने की संभावना है। अब सभी की निगाहें 15 जून की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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