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बलात्कार मामले में केरल के विधायक राहुल ममकूटाथिल की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 4 दिसंबर को

राहुल ममकूटाथिल की अग्रिम जमानत याचिका पर थिरुवनंतपुरम सेशंस कोर्ट ने इन-कैमरा सुनवाई के बाद मामला 4 दिसंबर तक स्थगित किया। अभियोजन ने अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा।

केरल के पलक्कड़ से कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर थिरुवनंतपुरम की प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने बुधवार (3 दिसंबर 2024) को सुनवाई की और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 4 दिसंबर 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया। यह याचिका विधायक के खिलाफ दर्ज बलात्कार और जबरन गर्भपात कराए जाने के आरोप से जुड़े मामले में दायर की गई थी।

अदालत ने यह सुनवाई इन-कैमरा (बंद कमरे में) की, जो लगभग दो घंटे तक चली। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत से अतिरिक्त सबूत और सामग्री पेश करने के लिए अधिक समय मांगा। जांच अधिकारियों का कहना है कि वे केस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें अदालत के सामने पेश करने में थोड़ा और समय लगेगा।

राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें बलात्कार और बाद में कथित रूप से दबाव डालकर गर्भपात कराने के आरोप शामिल हैं। मामला दर्ज होने के बाद से विधायक के खिलाफ राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जबकि उन्होंने स्वयं पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि वे कानून का सम्मान करते हैं तथा जांच में सहयोग करने को तैयार हैं।

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अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में उनके वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष जानबूझकर सुनवाई को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि जांच प्रक्रिया संवेदनशील है और पीड़िता के बयान एवं मेडिकल रिपोर्ट सहित कई पहलुओं की पुष्टि आवश्यक है।

अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी, जिसमें अदालत अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों पर आगे विचार करेगी।

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