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केरल की ननों की गिरफ्तारी मामला: दुर्ग कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र न होने पर जमानत याचिका खारिज की

केरल की ननों की गिरफ्तारी मामले में दुर्ग कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र न होने के कारण जमानत याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि ननों को एनआईए विशेष अदालत में जाना होगा।

केरल की ननों की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ के दुर्ग कोर्ट ने जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले पर उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ननों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत का रुख करना होगा।

यह मामला हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज एक केस से जुड़ा है, जिसमें कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार ननों ने अपनी जमानत याचिका दुर्ग कोर्ट में दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि यह मामला एनआईए की जांच के तहत है, इसलिए सामान्य जिला अदालत के पास इस पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अब ननों को एनआईए की विशेष अदालत में नई जमानत याचिका दाखिल करनी होगी। इस मामले में आगे की सुनवाई वहीं से होगी।

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गौरतलब है कि एनआईए की जांच के तहत देशभर में कई राज्यों में छापेमारी और गिरफ्तारियां की गई हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि यह नेटवर्क राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है और इसके पीछे कई संगठनों का हाथ हो सकता है।

इस घटना ने केरल में चर्च समुदाय और धार्मिक संगठनों के बीच चिंता बढ़ा दी है। कई सामाजिक संगठनों ने ननों की गिरफ्तारी को अनुचित बताया है और न्यायिक समीक्षा की मांग की है।

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