पटना कोचिंग फायरिंग केस: खान सर नहीं करेंगे सरेंडर, सोमवार को अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल होगी
पटना कोचिंग हिंसा मामले में खान सर सरेंडर नहीं करेंगे। उनके वकील ने कहा कि सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। मामले में उनका नाम एफआईआर में शामिल है।
पटना में खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े तोड़फोड़ और कथित फायरिंग मामले में प्रसिद्ध शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर फिलहाल अदालत में सरेंडर नहीं करेंगे। उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने शनिवार को स्पष्ट किया कि खान सर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
वकील के अनुसार, शनिवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी थी, इसलिए अब यह अर्जी सोमवार को अदालत में दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि खान सर गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे।
यह मामला 2 जून की रात पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में हुई हिंसा और तोड़फोड़ से जुड़ा है। आरोप है कि 15 से 20 लोगों के एक समूह ने संस्थान पर हमला किया, सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की, पत्थरबाजी की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। घटना के दौरान संस्थान के पोस्टर और बैनर भी फाड़ दिए गए थे।
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सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ लोगों को हंगामा करते और परिसर में तोड़फोड़ करते देखा गया। शुरुआती रिपोर्टों में फायरिंग की बात भी सामने आई थी, हालांकि बाद में पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी।
जांच के दौरान पुलिस ने प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद को मुख्य आरोपी बताया। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा ने पुष्टि की है कि खान सर का नाम भी इस मामले में दर्ज एफआईआर में शामिल किया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक यह सार्वजनिक नहीं किया है कि उनके खिलाफ कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं।
इस बीच, खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन पर घटना के दौरान हवा में फायरिंग करने का आरोप है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
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