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चारा घोटाला मामला: लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

चारा घोटाले के देवघर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट को अपील की सुनवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत रद्द करने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका को खारिज कर दिया और झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत लालू यादव को जमानत मिली थी।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देना चाहती, खासकर तब जब जमानत दिए जाने के आदेश को करीब सात साल बीत चुके हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह लालू यादव की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ लंबित अपील की सुनवाई जल्द पूरी करे।

सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि लालू यादव की जमानत याचिका पहले दो बार खारिज हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने यह मानते हुए जमानत दी थी कि लालू यादव अपनी आधी सजा पूरी कर चुके हैं, जबकि सजा की अवधि को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता था।

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वहीं, लालू यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 427, जो सजाओं के एक साथ या अलग-अलग चलने से संबंधित है, अंतिम फैसले के समय लागू होती है, न कि सजा निलंबन या अंतरिम राहत पर विचार करते समय।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह जमानत रद्द करने के बजाय लंबित अपीलों की सुनवाई में तेजी लाने के पक्ष में है। पीठ ने कहा कि मामले की अपील पर जल्द सुनवाई जरूरी है और इसी आधार पर हाईकोर्ट को प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया।

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फरवरी में दिए गए संकेत के अनुरूप है, जब अदालत ने कहा था कि वह लालू यादव की जमानत रद्द करने के बजाय लंबित अपीलों के अंतिम निपटारे को प्राथमिकता देना चाहती है।

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