×
 

नाबालिग से विवाह पीओसीएसओ के तहत बलात्कार आरोप से सुरक्षा नहीं देता: बॉम्बे उच्च न्यायालय

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि नाबालिग से विवाह पीओसीएसओ के तहत बलात्कार आरोप से सुरक्षा नहीं देता। आरोपी का तर्क अस्वीकार, कानून नाबालिगों की सुरक्षा पर सख्त।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 29 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नाबालिग लड़की से विवाह करने और अब उनके बच्चे होने के कारण वह पीओसीएसओ एक्ट के तहत आरोपों से मुक्त नहीं हो सकता।

नागपुर बेंच की न्यायमित्र उर्मिला जोशी फालके और नंदेश देशपांडे ने 26 सितंबर को दिए आदेश में यह माना कि आरोपी का तर्क कि वह 17 वर्षीय लड़की के साथ सहमति पर आधारित संबंध में था और विवाह केवल तभी दर्ज किया जब लड़की 18 वर्ष की हुई, स्वीकार्य नहीं है।

उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि नाबालिग से होने वाला विवाह पीओसीएसओ के तहत अपराध को निरस्त करने का आधार नहीं बन सकता। इस आदेश से यह संदेश गया है कि नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार के यौन संबंध कानूनी रूप से अपराध हैं, चाहे बाद में विवाह कर लिया जाए या बच्चे हों।

और पढ़ें: मध्य प्रदेश के पन्ना में बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, दो बहनें समेत तीन की मौत

इस फैसले ने नाबालिगों की सुरक्षा और उनके प्रति क़ानूनी संरक्षण को और मजबूत किया है, तथा समाज में यह चेतावनी दी कि कानून नाबालिगों के खिलाफ अपराध को गंभीरता से लेता है।

और पढ़ें: शिमला जाने वाली HRTC बस अनियंत्रित होकर पलटी, एक यात्री घायल

 
 
 
Gallery Gallery Videos Videos Share on WhatsApp Share