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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गोहत्या पर मद्रास हाईकोर्ट के पूर्ण प्रतिबंध वाले आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गोहत्या पर रोक लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के 27 मई के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल थे, ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई फिलहाल रोक दी जाएगी। यह मामला तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर अपील से जुड़ा है, जिसमें हाईकोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि राज्य में किसी भी गाय की हत्या न हो।

तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि मूल याचिका का मुद्दा केवल यह था कि क्या बकरीद के अवसर पर निर्धारित बूचड़खानों के बाहर गाय और बछड़ों की बलि दी जा सकती है या नहीं। लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इससे आगे बढ़कर राज्य में गायों के वध पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया, जो याचिका के दायरे से बाहर था।

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राज्य सरकार ने कहा कि यह आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के विपरीत है। इस कानून के तहत 10 वर्ष से अधिक उम्र की उन गायों के वध की अनुमति दी जा सकती है, जिन्हें सक्षम अधिकारी काम या प्रजनन के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दें।

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने 27 मई के आदेश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 और वर्ष 1976 के राज्य सरकार के एक आदेश का हवाला दिया था। अदालत ने निर्देश दिया था कि बकरीद या किसी अन्य दिन गाय और बछड़ों की हत्या को रोका जाए।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले की आगे की सुनवाई शीर्ष अदालत में होगी। फिलहाल हाईकोर्ट के पूर्ण प्रतिबंध वाले आदेश पर रोक लागू रहेगी। यह मामला पशु संरक्षण कानून, धार्मिक परंपराओं और राज्य के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों से संबंधित है।

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