ट्विशा शर्मा मौत मामला: दूसरी पोस्टमार्टम की मांग कोर्ट ने खारिज की
भोपाल कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के परिवार की दूसरी पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर दी। अदालत ने शव संरक्षण सुविधाओं को लेकर पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
भोपाल की एक अदालत ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में उनके परिवार द्वारा दायर दूसरी पोस्टमार्टम की याचिका खारिज कर दी। ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई को कटारा हिल्स स्थित ससुराल में हुई थी, जिसे फिलहाल कथित आत्महत्या के रूप में देखा जा रहा है।
परिवार ने अदालत में दायर याचिका में मांग की थी कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। परिवार का आरोप था कि मौत के पीछे कई संदिग्ध पहलू हैं और निष्पक्ष जांच के लिए पुनः चिकित्सीय परीक्षण जरूरी है।
हालांकि, अदालत ने दूसरी पोस्टमार्टम की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद अदालत ने कटारा हिल्स थाना पुलिस को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस तत्काल मध्य प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों से लिखित जानकारी प्राप्त करे कि क्या वहां शवों को कम तापमान पर सुरक्षित रखने की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है।
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अदालत ने विशेष रूप से यह जानकारी मांगी है कि भोपाल सहित राज्य के अन्य बड़े शहरों में शव संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं। कोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने का आदेश दिया है।
मामले ने पहले ही काफी सुर्खियां बटोरी हैं और ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। वहीं, आरोपी पति अब भी फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश जारी है।
अब अदालत के नए निर्देश के बाद मामले में जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है।
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