उन्नाव कस्टडी मौत मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की सुनवाई शुरू की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव कस्टडी मौत मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य के खिलाफ ट्रायल कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई शुरू की।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उन्नाव कस्टडी मौत मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई शुरू की। इस मामले में पूर्व उत्तर प्रदेश विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य को दोषी ठहराया गया था।
सुनवाई के दौरान वकीलों ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर अपने-अपने तर्क पेश किए। अपीलकर्ताओं ने दोषसिद्धि के खिलाफ कई कानूनी बिंदुओं का हवाला दिया और न्यायालय से न्याय की अपेक्षा जताई। मामले की संवेदनशीलता और राष्ट्रीय ध्यान के कारण उच्च न्यायालय की सुनवाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इस केस की पृष्ठभूमि में, पीड़िता की कथित ह्त्या और पुलिस हिरासत में मौत के मामले ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, लेकिन इसके खिलाफ पक्ष ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की।
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Delhi HC के न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों से तर्कों को ध्यान से सुनने की प्रक्रिया शुरू की। अदालत ने कहा कि अपीलों में प्रस्तुत सभी कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुनवाई देश में न्याय व्यवस्था और पुलिस हिरासत में उत्पन्न होने वाली घटनाओं पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही तय की जाएगी।
यह सुनवाई न्यायालय और समाज के लिए यह सुनिश्चित करने का अवसर है कि न्याय व्यवस्था दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करती रहे और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले।
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