उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्रकैद निलंबन पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्रकैद निलंबित करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जिससे उसकी जमानत भी फिलहाल स्थगित हो गई है।
उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 29 दिसंबर को 23 दिसंबर के उस फैसले के अमल पर स्थगन लगा दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सीधा अर्थ यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई जमानत भी फिलहाल प्रभावी नहीं रहेगी। शीर्ष अदालत द्वारा आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकेगा और उसे न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को उन्नाव के 2017 के अपहरण और दुष्कर्म मामले में सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत दी थी। हालांकि, उस समय भी सेंगर तत्काल जेल से बाहर नहीं आया था, क्योंकि वह इसी मामले से जुड़े एक अन्य अपराध में सजा काट रहा था।
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दरअसल, कुलदीप सिंह सेंगर को दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भी दोषी ठहराया गया था। इस प्रकरण में अदालत ने उसे गैर इरादतन हत्या (culpable homicide) और आपराधिक साजिश का दोषी मानते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। दोनों सजाएं साथ-साथ चल रही थीं, जिसके कारण दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलने के बावजूद सेंगर जेल में ही बंद रहा।
उन्नाव रेप केस देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक रहा है, जिसने राजनीति और न्याय प्रणाली दोनों को झकझोर कर रख दिया था। पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर देशभर में व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले से यह साफ हो गया है कि शीर्ष अदालत इस संवेदनशील मामले में किसी भी तरह की ढील के पक्ष में नहीं है। अब आगे की सुनवाई में यह तय होगा कि कुलदीप सिंह सेंगर की सजा और जमानत को लेकर अंतिम फैसला क्या होगा।
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