उत्तर प्रदेश: प्रतापगढ़ इंस्पेक्टर हत्याकांड में आरोपी को 10 साल की सजा, सीबीआई कोर्ट का फैसला
लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने प्रतापगढ़ के इंस्पेक्टर अनिल कुमार हत्याकांड में जिशान खान को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा और 9,000 रुपये जुर्माना सुनाया।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 2015 में हुए पुलिस इंस्पेक्टर हत्याकांड मामले में लखनऊ स्थित सीबीआई (CBI) अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने जिशान खान को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है और उस पर 9,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसने उस समय पूरे पुलिस विभाग को झकझोर दिया था।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015 में हुई इस घटना में इंस्पेक्टर अनिल कुमार की हत्या के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने जिशान खान को दोषी पाया।
और पढ़ें: नेपाल: नई सरकार के सख्त रुख के बीच नेपाली सेना आई सुर्खियों में
सीबीआई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि आरोपी घटना में शामिल था और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
अदालत के इस फैसले को कानून व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह एक पुलिस अधिकारी की हत्या से जुड़ा गंभीर मामला था।
फैसले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि यह निर्णय न्याय व्यवस्था में लोगों के विश्वास को मजबूत करता है और अपराधियों को कड़ा संदेश देता है।
वहीं, पुलिस विभाग ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि कानून से कोई भी ऊपर नहीं है।
इस मामले में लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बाद अब जाकर पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
और पढ़ें: रूस-यूक्रेन युद्ध: यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बीच रूसी हमले में एक की मौत, कई घायल