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कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता योगेश गौड़ा हत्याकांड में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी सहित 17 दोषी करार

कर्नाटक में योगेश गौड़ा हत्याकांड में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी समेत 17 आरोपी दोषी ठहराए गए। अदालत ने हिरासत के आदेश दिए, सजा का ऐलान 16 अप्रैल को होगा।

कर्नाटक में वर्ष 2016 के बहुचर्चित बीजेपी कार्यकर्ता योगेश गौड़ा हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। विशेष अदालत ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी सहित कुल 17 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सभी दोषियों को तत्काल हिरासत में लेने का निर्देश दिया है, जबकि सजा का ऐलान 16 अप्रैल को किया जाएगा।

यह मामला कर्नाटक के धारवाड़ उपनगरीय थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। जांच के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 120B (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना) समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

योगेश गौड़ा, जो बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य थे, की जून 2016 में धारवाड़ के एक जिम में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग के बाद 2019 में कर्नाटक सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी।

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विनय कुलकर्णी, जो धारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं, इस मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा खुद को निर्दोष बताया है और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। उल्लेखनीय है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने चुनाव जीता था, जिसमें उनकी पत्नी और बेटी ने उनके लिए प्रचार किया था।

यह फैसला कर्नाटक की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है और आने वाले दिनों में इसकी सजा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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