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ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने बाल सुरक्षा मामले में एक्स की अपील खारिज की, कानूनी खर्च वहन का आदेश

ऑस्ट्रेलियाई अपील अदालत ने एक्स कॉर्प की बाल सुरक्षा मामले में दायर अपील खारिज कर दी और ऑनलाइन सुरक्षा प्रहरी के पक्ष में कानूनी खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया।

ऑस्ट्रेलिया की एक अपील अदालत ने सोशल मीडिया कंपनी एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) को बड़ा झटका देते हुए बाल सुरक्षा से जुड़े मामले में दायर उसकी अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि एक्स को इस कानूनी लड़ाई में ऑनलाइन सुरक्षा प्रहरी (eSafety Commissioner) के कानूनी खर्चों का भुगतान करना होगा।

मामला तब शुरू हुआ जब ऑस्ट्रेलियाई ऑनलाइन सुरक्षा प्रहरी ने एक्स पर बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री हटाने में विफल रहने का आरोप लगाया था। प्रहरी ने कहा था कि प्लेटफ़ॉर्म पर आपत्तिजनक और खतरनाक सामग्री बनी रही, जिससे नाबालिग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ी।

एक्स कॉर्प ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि वह कंटेंट मॉडरेशन के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है और प्रहरी का आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हालांकि, अपील अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि बच्चों की सुरक्षा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

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अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के बीच संतुलन जरूरी है, लेकिन बच्चों को हानिकारक सामग्री से बचाने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यह फैसला ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भविष्य में सोशल मीडिया कंपनियों पर बाल सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने का दबाव बढ़ेगा और वे हानिकारक कंटेंट हटाने में अधिक जिम्मेदारी दिखाएंगी।

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