ऑस्ट्रेलिया में कड़े नए गन कानून और विरोध-प्रदर्शनों पर रोक को मंज़ूरी की तैयारी
घातक आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स राज्य सख्त गन कानून और आतंकवादी घटनाओं के बाद विरोध-प्रदर्शन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने जा रहा है।
ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में मंगलवार (23 दिसंबर 2025) को हथियारों पर सख्त नियंत्रण और विरोध-प्रदर्शनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने वाले व्यापक कानूनों को मंज़ूरी दिए जाने की तैयारी है। यह कदम दशकों में देश की सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी के बाद उठाया जा रहा है।
बॉन्डी बीच पर हनुक्का कार्यक्रम को निशाना बनाने के आरोपी पिता-पुत्र साजिद और नावीद अकरम पर 15 लोगों की हत्या का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार यह हमला यहूदी विरोधी आतंकवादी कृत्य था। इस हमले के बाद राज्य और संघीय सरकारों पर कड़े कदम उठाने का भारी राजनीतिक दबाव बना।
न्यू साउथ वेल्स सरकार, जहां यह गोलीबारी हुई, ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर देश के “सबसे कड़े हथियार सुधार” लागू करने का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के तहत किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले हथियारों की संख्या चार तक सीमित होगी, जबकि किसानों जैसे विशेष श्रेणी के लोगों को 10 हथियार रखने की छूट दी जाएगी।
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इसके अलावा, आतंकवादी प्रतीकों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इनमें इस्लामिक स्टेट (आईएस) का झंडा भी शामिल है, जो कथित तौर पर एक आरोपी से जुड़े वाहन में मिला था। कानून अधिकारियों को किसी आतंकवादी घटना के बाद तीन महीने तक विरोध-प्रदर्शनों पर रोक लगाने का अधिकार भी देगा।
न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने कहा कि ये कानून राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट संदेश देंगे और सिडनी में तनाव कम करने में मदद करेंगे। हालांकि, कई विरोध समूहों ने इन कानूनों के खिलाफ संवैधानिक चुनौती देने की घोषणा की है।
पुलिस दस्तावेजों के अनुसार, आरोपियों ने महीनों तक हमले की योजना बनाई थी और न्यू साउथ वेल्स के ग्रामीण इलाकों में हथियारों का प्रशिक्षण लिया था। हमले से कुछ दिन पहले उन्होंने बॉन्डी बीच की रेकी भी की थी।
साजिद अकरम, जो भारतीय नागरिक था और 1998 में वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, हमले के दौरान पुलिस की गोली से मारा गया। उसका 24 वर्षीय बेटा नावीद अकरम, जो ऑस्ट्रेलिया में जन्मा नागरिक है, पर 15 हत्या और आतंकवादी कृत्य के आरोप लगाए गए हैं।
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