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ब्राज़ील के बोल्सोनारो ने हाउस अरेस्ट आदेश को दी चुनौती

ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने कोर्ट द्वारा लगाए गए हाउस अरेस्ट आदेश को चुनौती दी है। आदेश ट्रंप से कथित संपर्क और अदालती निर्देशों की अनदेखी के चलते जारी हुआ था।

ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने उनके खिलाफ जारी नज़रबंदी (हाउस अरेस्ट) आदेश को अदालत में चुनौती दी है। यह आदेश ब्राज़ील की एक अदालत ने 5 अगस्त 2025 को जारी किया था। कोर्ट ने आरोप लगाया है कि बोल्सोनारो ने अदालत द्वारा जारी निषेधाज्ञा (restraining orders) का उल्लंघन किया है।

अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, बोल्सोनारो ने कथित तौर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क साधा था और अपने खिलाफ चल रही न्यायिक जांच में हस्तक्षेप की कोशिश की थी। अदालत का कहना है कि यह एक गंभीर उल्लंघन है और न्याय प्रक्रिया में बाहरी प्रभाव डालने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

बोल्सोनारो की कानूनी टीम ने कोर्ट में अपील दायर करते हुए दावा किया है कि यह आदेश असंवैधानिक है और उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। उनके वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि ट्रंप से कोई औपचारिक बातचीत या हस्तक्षेप का प्रयास नहीं हुआ है और यह आरोप राजनीतिक दुर्भावना पर आधारित है।

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ब्राज़ील की राजनीति में बोल्सोनारो पहले भी विवादों में रहे हैं, खासकर 2022 के राष्ट्रपति चुनावों के बाद, जब उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। अब यह नया मामला उनके कानूनी संकट को और गहरा कर सकता है।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि कोर्ट अपील खारिज कर देती है, तो बोल्सोनारो को लंबे समय तक नजरबंद रहना पड़ सकता है, जिससे उनकी राजनीतिक वापसी की संभावना कमजोर पड़ सकती है।

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