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CBSE ने 2027-28 सत्र के लिए SARAS 7.0 पोर्टल जारी किया, निर्मित क्षेत्र के नए नियम लागू

CBSE ने 2027-28 सत्र हेतु SARAS 7.0 पोर्टल शुरू किया। नए निर्मित क्षेत्र नियम लागू किए गए। आवेदन 26 फरवरी से 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार होंगे।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 26 फरवरी 2026 को अधिसूचना संख्या 07/2026 के माध्यम से 2027-28 शैक्षणिक सत्र के लिए संबद्धता आवेदन हेतु SARAS 7.0 पोर्टल लॉन्च कर दिया है। स्कूलों को आवेदन करते समय SARAS 7.0 मैनुअल और सीबीएसई के परिपत्रों का कड़ाई से पालन करना होगा।

मुख्य ऑनलाइन आवेदन विंडो 26 फरवरी 2026 से 31 जुलाई 2026 तक खुली रहेगी। इस दौरान मिडिल कक्षा पाठ्यक्रम की स्वीकृति, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नई संबद्धता (बोर्ड परिवर्तन सहित), उन्नयन, शाखा विद्यालय, संबद्धता विस्तार, पुनर्बहाली, दो शिफ्ट की अनुमति, सेक्शन वृद्धि, अतिरिक्त विषय और विद्यालय बंद करने से संबंधित आवेदन किए जा सकेंगे।

कुछ श्रेणियों के आवेदन पूरे वर्ष खुले रहेंगे, जिनमें भूमि विवरण में संशोधन, स्कूल या सोसायटी के नाम में परिवर्तन, इकाई परिवर्तन, सोसायटी हस्तांतरण और स्थान परिवर्तन शामिल हैं। विदेशी/अंतरराष्ट्रीय तथा सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को सभी श्रेणियों में सालभर आवेदन की सुविधा दी गई है।

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नई संबद्धता और उन्नयन के मामलों में 100 प्रतिशत भौतिक निरीक्षण अनिवार्य होगा। सभी आवेदकों को आवेदन से पहले OASIS डाटा, अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण और शिक्षकों का विवरण अद्यतन करना होगा।

अधिसूचना संख्या 06/2026 (25 फरवरी) के तहत संबद्धता उपविधि 2018 के अध्याय 3 के परिशिष्ट-V में संशोधन किया गया है। अब कुल निर्मित क्षेत्र के आधार पर अधिकतम सेक्शन तय होंगे—प्रत्येक 400 वर्ग मीटर पर तीन सेक्शन की अनुमति होगी।

सीबीएसई ने स्कूलों से अपील की है कि वे सभी दिशा-निर्देशों, पात्रता मानदंडों और समयसीमा की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें ताकि संबद्धता प्रक्रिया में देरी न हो।

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