चार्ली किर्क हत्या मामले में मीडिया एक्सेस पर अदालत करेगी फैसला
चार्ली किर्क हत्या मामले में अदालत मीडिया एक्सेस पर फैसला करेगी। आरोपी रॉबिनसन की टीम कैमरा प्रतिबंध चाहती है, जबकि मीडिया और किर्क की पत्नी खुली सुनवाई की मांग कर रहे हैं।
चार्ली किर्क की हत्या के आरोपी टायलर रॉबिनसन के मामले में मीडिया पहुंच को लेकर गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को एक अहम सुनवाई होने जा रही है। 22 वर्षीय यूटा निवासी रॉबिनसन पर सितंबर 10 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी कैंपस में कंज़र्वेटिव कार्यकर्ता चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष इस मामले में मृत्युदंड की मांग करने वाला है।
जज टोनी ग्राफ अब यह तय कर रहे हैं कि जनता के जानने के अधिकार और आरोपी के निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। रॉबिनसन की कानूनी टीम और यूटा काउंटी शेरिफ कार्यालय ने अदालत में कैमरों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जबकि कई राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया संगठनों का गठबंधन इस कदम का विरोध कर रहा है।
अब तक, जज ग्राफ ने मामले में “असाधारण” सार्वजनिक रुचि को देखते हुए कुछ सीमाएं लगाई हैं, जिनमें सबसे बड़ी यह कि मीडिया को रॉबिनसन की जेल की बेड़ियों या हथकड़ी की तस्वीरें लेने पर रोक लगा दी गई है ताकि संभावित जूरी सदस्यों की सोच प्रभावित न हो। अदालत पहले ही 24 अक्टूबर को बंद कमरे में सुनवाई कर चुकी है, जिसमें आरोपी के कपड़ों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी।
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जज ने अनुमति दी है कि रॉबिनसन प्री-ट्रायल सुनवाई के दौरान साधारण कपड़े पहन सकता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे बेड़ियों में ही रखा जाएगा।
मीडिया गठबंधन के वकील माइकल जड का कहना है कि अदालत को खुला रखना न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वहीं किर्क की पत्नी एरिका किर्क ने “पूरी पारदर्शिता” की मांग करते हुए कहा कि “अदालत में कैमरे होने चाहिए।”
रॉबिनसन की वकील कैथी नेस्टर ने चिंता जताई है कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के डिजिटल रूप से बदले हुए संस्करण फैलाए जा रहे हैं, जो वास्तविकता से मेल नहीं खाते।
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