कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे को रिश्वतखोरी मामले में 12 साल के हाउस अरेस्ट की सजा
कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे को गवाहों को प्रभावित करने और रिश्वतखोरी के आरोपों में 12 साल की गृह नजरबंदी की सजा मिली। उरीबे ने इस फैसले को चुनौती देने की घोषणा की।
कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे को रिश्वतखोरी मामले में दोषी ठहराते हुए 12 साल के हाउस अरेस्ट (गृह नजरबंदी) की सजा सुनाई गई है। यह फैसला लगभग छह महीने तक चले मुकदमे के बाद आया, जिसमें अभियोजकों ने सबूत पेश किए कि उरीबे ने गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया।
उरीबे, जो 2002 से 2010 तक कोलंबिया के राष्ट्रपति रहे, ने अदालत के इस फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कहा कि वह इसे चुनौती देंगे। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा फंसाया गया है।
अभियोजकों के अनुसार, उरीबे ने गवाहों को रिश्वत देने और उन्हें बयान बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी ताकि उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही आपराधिक जांच कमजोर हो सके। अदालत ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति का आचरण न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने और कानून को प्रभावित करने की कोशिश के समान है।
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यह फैसला कोलंबिया की राजनीति में बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि उरीबे देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं में से एक रहे हैं और पूर्व राष्ट्रपति के रूप में उनका राजनीतिक कद अब भी मजबूत माना जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस सजा का असर आगामी चुनावों और कोलंबिया के राजनीतिक परिदृश्य पर भी पड़ेगा। हालांकि उरीबे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे।
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