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कांगो की सैन्य अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को देशद्रोह के लिए मौत की सजा सुनाई

कांगो की सैन्य अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को देशद्रोह, विद्रोह, साजिश और आतंकवाद के समर्थन के आरोप में दोषी ठहराकर मौत की सजा सुनाई।

कांगो की सैन्य अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को देशद्रोह और अन्य गंभीर आरोपों में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। अदालत ने कबीला पर देशद्रोह, विद्रोह आंदोलन में संलिप्तता, साजिश रचना और आतंकवाद का समर्थन करने के गंभीर आरोप तय किए।

अदालत के मुताबिक, कबीला ने अपने कार्यकाल और सत्ता छोड़ने के बाद भी राष्ट्र के खिलाफ गंभीर गतिविधियों में भाग लिया। न्यायाधीशों ने कहा कि उसकी गतिविधियाँ देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा थीं। इसके परिणामस्वरूप, कबीला को सबसे कठोर सजा दी गई।

कबीला की इस सजा की घोषणा से अंतरराष्ट्रीय समुदाय और कांगो के नागरिकों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। मानवाधिकार समूहों ने मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इसे कांगो में राजनीतिक तनाव और सत्ता संघर्ष का परिणाम मान रहे हैं।

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पूर्व राष्ट्रपति कबीला ने अपने कार्यकाल में व्यापक राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा था और उनके समर्थक अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय हैं। अदालत ने यह भी कहा कि दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय से कांगो की राजनीति में अस्थिरता बढ़ सकती है और देश में सुरक्षा चुनौतियाँ और जटिल हो सकती हैं। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून और न्याय प्रक्रिया के तहत यह सजा दी गई है और इसे न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए।

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