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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रहा INDIA गठबंधन

INDIA गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पर विचार कर रहा है; प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर और संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी।

INDIA गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। संविधान के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं ताकि प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति मिल सके।

सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी दलों का मानना है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और हाल के फैसलों ने उसकी निष्पक्षता को संदेह के घेरे में डाल दिया है। INDIA गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह कदम लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी है।

यदि यह महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है और पर्याप्त समर्थन प्राप्त करता है, तो संसद में इस पर बहस होगी। इसके बाद राष्ट्रपति को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा। भारत के इतिहास में अब तक किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को इस संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया गया है, जिससे यह कदम अत्यंत असाधारण और ऐतिहासिक माना जा रहा है।

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वहीं, सत्तारूढ़ दल का कहना है कि यह विपक्ष की एक राजनीतिक रणनीति मात्र है और इसका कोई ठोस आधार नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चाहे यह प्रस्ताव सफल हो या न हो, इसका बड़ा राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा और यह सरकार पर दबाव बढ़ाने का प्रयास है।

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