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रेप केस में केरल हाईकोर्ट ने विधायक राहुल ममकूटाथिल की गिरफ्तारी पर 15 दिसंबर तक रोक

केरल हाईकोर्ट ने विधायक राहुल ममकूटाथिल को रेप केस में 15 दिसंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी। उन्होंने एफआईआर के आरोपों को गलत बताया और जांच में सहयोग का आश्वासन दिया।

केरल हाईकोर्ट ने शनिवार (6 दिसंबर 2025) को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए निष्कासित कांग्रेस नेता और पलक्कड़ से विधायक राहुल ममकूटाथिल को राहत प्रदान की है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज रेप और जबरन गर्भपात के मामले में 15 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति के. बाबू की पीठ ने यह आदेश उस समय दिया जब ममकूटाथिल ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी और तब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।

अग्रिम जमानत याचिका में, ममकूटाथिल ने दावा किया कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप भारतीय दंड संहिता में रेप की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। उन्होंने कहा कि उस पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, उनका हर पहलू वे पुलिस के सामने पेश करना चाहते हैं, बशर्ते उन्हें बिना गिरफ्तारी के डर के ऐसा करने का अवसर दिया जाए।

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वकील की ओर से कहा गया कि विधायक जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं और बिना किसी बाधा के जांच आगे बढ़ सके, इसके लिए वे सभी जरूरी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। याचिका में यह भी दावा किया गया कि यह मामला राजनीतिक द्वेष का परिणाम हो सकता है।

पीठ ने मामले को सुनने के बाद कहा कि जब तक अदालत इस पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेती, तब तक पुलिस कोई कठोर कार्रवाई न करे। अदालत ने राज्य सरकार से मामले से संबंधित दस्तावेज और केस डायरी अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने को भी कहा है।

इस फैसले के बाद विधायक ममकूटाथिल को फिलहाल बड़ी राहत मिली है, लेकिन 15 दिसंबर की सुनवाई इस मामले के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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