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सशस्त्र बलों के डॉक्टरों के लिए पंजीकरण नियम आसान करने हेतु मसौदा संशोधन जारी

नेशनल मेडिकल कमीशन ने सशस्त्र बलों के डॉक्टरों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आसान बनाने के लिए मसौदा संशोधन जारी किया, जिससे चिकित्सा सेवाओं में सुविधा और तेजी आएगी।

नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने सशस्त्र बलों के डॉक्टरों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और चिकित्सा अभ्यास लाइसेंस विनियम, 2023” में संशोधन के मसौदे को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है।

इस संशोधन का उद्देश्य आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज (एएफएमएस) के डॉक्टरों के लिए पंजीकरण से जुड़ी जटिलताओं को कम करना है। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि सेना, नौसेना और वायुसेना में कार्यरत डॉक्टरों को नागरिक क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए अधिक सहज और तेज प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाए।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित बदलावों से न केवल पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि डॉक्टरों को अपने पेशेवर कार्य में अधिक लचीलापन भी मिलेगा। इससे सशस्त्र बलों के डॉक्टर जरूरत पड़ने पर नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं में भी योगदान दे सकेंगे

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विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होगा, खासकर आपातकालीन परिस्थितियों में जब प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की आवश्यकता बढ़ जाती है।

हालांकि, यह अभी एक मसौदा संशोधन है, जिस पर संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद अंतिम नियमों को लागू किया जाएगा।

इस पहल से सशस्त्र बलों के डॉक्टरों को पेशेवर अवसरों में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है।

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