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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत, पासपोर्ट मामले में राहत

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से एक सप्ताह की अग्रिम जमानत मिली। यह मामला असम मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा लगाए गए पासपोर्ट आरोपों से जुड़ा है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को पासपोर्ट विवाद से जुड़े एक मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत प्रदान की है।

यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा द्वारा दर्ज कराया गया था। आरोपों में कहा गया था कि पासपोर्ट से संबंधित कुछ अनियमितताएं और एक से अधिक पासपोर्ट रखने का मुद्दा शामिल है।

यह आदेश न्यायमूर्ति के. सुजाना द्वारा सुनाया गया। अदालत के इस फैसले के बाद पवन खेड़ा को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।

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अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। पवन खेड़ा की ओर से दलील दी गई कि यह मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है।

वहीं शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि पासपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनकी जांच जरूरी है।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल अंतरिम राहत देते हुए अग्रिम जमानत मंजूर की और मामले की आगे की सुनवाई को जारी रखने का निर्देश दिया।

इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह मामला विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है।

फिलहाल पवन खेड़ा को एक सप्ताह की राहत मिलने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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