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सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को हटाने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को हटाने के आदेश के खिलाफ याचिकाएं खारिज कर दीं। आदेश अब भी लागू रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थानों से कुत्तों को हटाने के निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कुत्तों के प्रेमियों द्वारा दायर संशोधन याचिकाओं को भी स्वीकार नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसका आदेश, जिसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था, अब भी लागू रहेगा। कोर्ट ने कहा, "हम उन सभी आवेदन को खारिज कर रहे हैं, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के SOPs को चुनौती दे रहे हैं।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल फ्रेमवर्क अब भी अनियमित, अपर्याप्त और अलग-अलग क्षेत्रों में असमान रूप से लागू किया जा रहा है। यदि राज्यों ने एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों का पालन किया होता, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

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सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर के अपने आदेश को संशोधित करने से भी इनकार कर दिया। इसमें यह निर्देश था कि आवारा कुत्तों को संस्थागत क्षेत्रों से हटाने के बाद उन्हें वापस उन क्षेत्रों में नहीं छोड़ा जाएगा।

इस फैसले के बाद राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नियमों का पालन करें और आवारा कुत्तों के प्रबंधन में सुधार लाएँ। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आदेश केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

इस फैसले के बाद सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों की उपस्थिति पर नियंत्रण का आदेश अब स्थायी रूप से लागू रहेगा, और इसे बदलने की कोई अनुमति नहीं दी गई है।

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