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आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड: पूर्व आप नेता ताहिर हुसैन को उम्रकैद

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आप नेता ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने पूर्व आम आदमी पार्टी (आप) नेता ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ लंबे समय से चल रहे इस चर्चित मामले में सजा का चरण पूरा हो गया।

अदालत ने इससे पहले 13 जुलाई को ताहिर हुसैन, नाज़िम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या, आपराधिक साजिश तथा अन्य गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया था। दोषसिद्धि के बाद शुक्रवार को सजा पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" (रेयरेस्ट ऑफ रेयर) श्रेणी में आता है, इसलिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। बाद में उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था और यह दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में शामिल रही।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई गवाहों के बयान, फॉरेंसिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेजी प्रमाण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए थे। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया और अब उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस फैसले को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े प्रमुख मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।

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