खेल का मैदान अनिवार्य हिस्सा: तेलंगाना हाईकोर्ट ने कामारेड्डी में स्कूल की जमीन खाली कराने का आदेश दिया
तेलंगाना हाईकोर्ट ने कामारेड्डी के मुत्यमपेट में स्कूल के खेल मैदान से अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, इसे शिक्षा और बच्चों के विकास के लिए अनिवार्य बताया।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने कामारेड्डी जिले के मुत्यमपेट गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल के खेल मैदान को पुनः प्राप्त करने के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए स्पष्ट और समयबद्ध निर्देश जारी करते हुए सार्वजनिक शैक्षणिक ढांचे की सुरक्षा पर जोर दिया।
मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी. एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने यह आदेश 18 दिसंबर को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान दिया, जो मुत्यमपेट गांव के ग्रामीणों द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुत्तागरी रोजा ने अपने पति मुत्तागरी शिरीष गौड़, जो पूर्व उप-सरपंच रह चुके हैं, तथा कुछ स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से जिला परिषद हाई स्कूल के खेल मैदान की 2.11 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर लिया।
ग्रामीणों का कहना था कि यह जमीन कई दशक पहले स्थानीय स्कूल के बच्चों के लिए खेल मैदान के रूप में दान की गई थी, लेकिन अब उस पर अवैध निर्माण कर लिया गया है। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि खेल का मैदान किसी भी स्कूल का अनिवार्य और अविभाज्य हिस्सा होता है, जो छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
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हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी अवैध कब्जों को हटाएं और यह सुनिश्चित करें कि स्कूल की भूमि को पूरी तरह से उसके मूल उद्देश्य के लिए बहाल किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की गई जमीनों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कानून के खिलाफ है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
अदालत ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले को शिक्षा संस्थानों की संपत्तियों की रक्षा और बच्चों के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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