यूके में स्थायी निवास के नियम कड़े; भारतीय प्रवासियों पर बड़ा असर
यूके ने सेटलमेंट नियम कड़े किए, जिसमें स्थायी निवास की अवधि 3 से 30 वर्ष तक हो सकती है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय प्रवासियों पर पड़ेगा, जो यूके में सर्वाधिक संख्या में हैं।
यूके सरकार ने प्रवास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थायी निवास (सेटलमेंट/इंडेफिनिट लीव टू रिमेन—ILR) से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव प्रस्तावित किए हैं। यह कदम देश के नए शरण कानूनों में व्यापक बदलाव की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद उठाया गया है। ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी, शबाना महमूद ने नए प्रस्ताव जारी किए, जिनके अनुसार यूके में बसने के लिए आवश्यक समय और शर्तें अब काफी कड़ी हो जाएंगी।
प्रस्तावित नियमों के तहत, उच्च आय वाले व्यक्तियों और उद्यमियों को तीन वर्ष में सेटलमेंट मिल सकता है। कुछ अन्य श्रेणियों को पांच वर्षों का इंतजार करना होगा। जबकि अधिकांश आवेदकों के लिए डिफॉल्ट अवधि अब 10 वर्ष निर्धारित की जाएगी। कुछ मामलों में यह अवधि बढ़कर 20 से 30 वर्ष तक भी जा सकती है, जिससे स्थायी निवास की प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक लंबी और जटिल हो जाएगी।
इन परिवर्तनों का सबसे अधिक प्रभाव भारतीयों पर पड़ने की संभावना है, क्योंकि 2019 से भारतीय नागरिक यूके में गैर-ईयू दीर्घकालिक प्रवासियों का सबसे बड़ा समूह रहे हैं। हर साल हजारों भारतीय छात्र, पेशेवर और परिवार यूके में बसने का प्रयास करते हैं, और नए नियम उनके लिए प्रक्रिया को काफी कठिन बना देंगे।
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विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम ब्रिटेन की सरकार की उस सख्त प्रवासन नीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य प्रवासियों की संख्या नियंत्रित करना और लंबे समय तक वहां रहने वालों के लिए कड़े मानदंड लागू करना है। साथ ही, प्रस्तावित बदलावों से उन लोगों पर भी अधिक दबाव पड़ेगा जो पहले से यूके में कार्य या पढ़ाई के आधार पर बसे हुए हैं और भविष्य में सेटलमेंट की उम्मीद रखते हैं।
सरकार ने कहा है कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य “स्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया को योग्य व्यक्तियों तक सीमित करना” है, हालांकि आलोचकों का मानना है कि इससे कई परिवारों और कुशल पेशेवरों को भारी नुकसान होगा।
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