×
 
☰

अमेरिका में EB-5 निवेशक वीजा की फीस 30 नवंबर से दोगुनी से ज्यादा, भारतीयों पर बढ़ेगा खर्च

अमेरिका 30 नवंबर से EB-5 कार्यक्रम की कई फीस बढ़ाएगा। भारतीय निवेशकों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने की लागत बढ़ेगी, जबकि निवेश और रोजगार पात्रता शर्तें समान रहेंगी।

अमेरिका में निवेश के जरिए ग्रीन कार्ड हासिल करने की योजना बना रहे भारतीयों के लिए प्रक्रिया अब महंगी होने वाली है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने ईबी-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम के तहत कई आवेदन शुल्क बढ़ाने की मंजूरी दी है। नई फीस 30 नवंबर 2026 से लागू होगी।

ईबी-5 कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा दाखिल किए जाने वाले फॉर्म आई-526 की फीस 3,675 डॉलर से बढ़कर 7,615 डॉलर हो जाएगी। वहीं, रीजनल सेंटर के माध्यम से निवेश करने वाले आवेदकों के लिए फॉर्म आई-526ई की फीस 3,675 डॉलर से बढ़कर 7,850 डॉलर होगी। इन शुरुआती याचिकाओं पर 75 डॉलर का तकनीकी शुल्क भी लगाया जाएगा।

ग्रीन कार्ड से जुड़ी शर्तों को हटाने के लिए दाखिल किए जाने वाले फॉर्म आई-829 की फीस भी बढ़ेगी। यह 3,750 डॉलर से बढ़कर 5,000 डॉलर हो जाएगी। इसके अलावा ईबी-5 रीजनल सेंटर से जुड़े शुल्क में भी बड़ा इजाफा किया गया है। रीजनल सेंटर का दर्जा पाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म आई-956 की फीस 17,795 डॉलर से बढ़कर 44,115 डॉलर होगी। वहीं, फॉर्म आई-956एफ की फीस बढ़कर 42,675 डॉलर हो जाएगी।

और पढ़ें: अमेरिका में H-1B नौकरी जाने पर 60 दिन की ग्रेस पीरियड खत्म करने का प्रस्ताव, भारतीयों पर बढ़ेगा दबाव

यूएससीआईएस के अनुसार, एजेंसी अपनी गतिविधियों के एक बड़े हिस्से को आवेदन शुल्क से वित्तपोषित करती है। इनमें आवेदन प्रक्रिया, पृष्ठभूमि जांच, पात्रता का सत्यापन और धोखाधड़ी रोकने से जुड़े कार्य शामिल हैं।

ईबी-5 कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशक किसी योग्य व्यावसायिक परियोजना में निवेश और कम से कम 10 पूर्णकालिक नौकरियां पैदा करके अमेरिकी स्थायी निवास के लिए पात्र बन सकते हैं। मौजूदा नियमों के तहत सामान्य निवेश के लिए न्यूनतम राशि 10.5 लाख डॉलर और लक्षित रोजगार क्षेत्र या बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 8 लाख डॉलर है।

भारतीय आवेदकों की बढ़ती मांग के कारण इस कार्यक्रम में बैकलॉग भी बना हुआ है। फीस बढ़ने से कुल आव्रजन खर्च बढ़ेगा, हालांकि निवेश और रोजगार सृजन की मूल पात्रता शर्तों में बदलाव नहीं किया गया है।

और पढ़ें: मिलन प्रधान की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल पुलिस, 5 अक्टूबर को होगी सुनवाई

 
 
 
Gallery Gallery Videos Videos Share on WhatsApp Share