×
 

अमेरिकी जज ने सल्वाडोर नागरिक अब्रेगो गार्सिया की ICE हिरासत से तत्काल रिहाई का आदेश दिया

अमेरिकी संघीय अदालत ने ICE द्वारा बिना वैध अधिकार के हिरासत में रखे गए सल्वाडोर नागरिक अब्रेगो गार्सिया की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। उनका निर्वासन मामला अभी भी लंबित है।

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने सल्वाडोर के नागरिक किल्मार अब्रेगो गार्सिया को आव्रजन हिरासत (ICE डिटेंशन) से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश उनकी निर्वासन प्रक्रिया के खिलाफ दायर कानूनी चुनौती के दौरान जारी किया गया है।

अब्रेगो गार्सिया कई वर्षों से मैरीलैंड में रहते हैं, उनकी अमेरिकी पत्नी और एक बच्चा है, लेकिन वे किशोरावस्था में ग़ैर-कानूनी रूप से अमेरिका आए थे। हाल के महीनों में, उनकी हिरासत और निर्वासन से जुड़े मामले ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और प्रवासी समुदाय में चिंता बढ़ाई थी।

यूएस डिस्ट्रिक्ट जज पॉला ज़िनिस ने अपने आदेश में कहा कि ICE के पास गार्सिया को हिरासत में रखने का “कानूनी अधिकार नहीं” था। उन्होंने कहा—
एल साल्वाडोर में गलत तरीके से हिरासत में रखे जाने के बाद, गार्सिया को फिर से बिना किसी वैध अधिकार के अमेरिका में हिरासत में लिया गया है।”

और पढ़ें: 23 साल बाद विधवा को मिला 8.92 लाख का मुआवज़ा, सुप्रीम कोर्ट की पहल से लौटी उम्मीद

उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत गार्सिया की याचिका को स्वीकार करती है और ICE को आदेश देती है कि उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

अदालत के अनुसार, गार्सिया की पिछली हिरासत और फिर से गिरफ्तारी में कई कानूनी खामियां पाई गईं। परिवार के वकीलों का कहना है कि गार्सिया की जबरन हिरासत से उनके परिवार पर आर्थिक और भावनात्मक रूप से भारी असर पड़ा है।

यह फैसला उन सैकड़ों प्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है, जिनकी हिरासत को लेकर अक्सर कानूनी अस्पष्टताएं और मानवाधिकार चिंताएं उठती रहती हैं। अदालत का यह आदेश ICE की शक्तियों की सीमाओं और हिरासत प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

फिलहाल, गार्सिया का निर्वासन मामला अभी भी अदालत में लंबित है, लेकिन उनकी रिहाई से उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है।

और पढ़ें: ईशा देओल ने साझा की भावुक श्रद्धांजलि, दिल्ली में धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में पूरा परिवार एकजुट

 
 
 
Gallery Gallery Videos Videos Share on WhatsApp Share