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ग्रीन कार्ड के लिए अब लौटना होगा अपने देश, अमेरिका ने बदले इमिग्रेशन नियम

अमेरिका ने ग्रीन कार्ड नियम सख्त कर दिए हैं। अब अस्थायी वीजा धारकों को स्थायी निवास के लिए आवेदन करने हेतु ज्यादातर मामलों में अपने देश लौटना होगा।

अमेरिका सरकार ने ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को लेकर नए और सख्त इमिग्रेशन नियम लागू किए हैं। नए नियमों के अनुसार, अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों को स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु सामान्य तौर पर अपने देश लौटना होगा। केवल “असाधारण परिस्थितियों” में ही अमेरिका के भीतर रहकर आवेदन की अनुमति दी जाएगी।

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) द्वारा जारी नई नीति में कहा गया है कि अमेरिका के अंदर रहकर स्टेटस एडजस्टमेंट अब “विशेष राहत” माना जाएगा और सीमित मामलों में ही मंजूर किया जाएगा।

यूएससीआईएस ने स्पष्ट किया कि मौजूदा इमिग्रेशन कानून के तहत छात्र, पर्यटक और अस्थायी कर्मचारी जैसे गैर-आप्रवासी वीजा धारकों को सामान्यतः अपने देश स्थित अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास के माध्यम से इमिग्रेंट वीजा प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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यूएससीआईएस के प्रवक्ता जैक केहलर ने कहा कि यह कदम कानून की “मूल भावना” को बहाल करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अस्थायी वीजा धारकों को निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अमेरिका छोड़ना चाहिए।

केहलर ने कहा, “अब यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से अमेरिका में रह रहा है और ग्रीन कार्ड चाहता है, तो उसे अपने देश लौटकर आवेदन करना होगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के। इससे इमिग्रेशन प्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि नई प्रक्रिया से यूएससीआईएस अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेगा और हिंसक अपराधों या मानव तस्करी के पीड़ितों, नागरिकता आवेदन और अन्य प्राथमिक मामलों पर अधिक ध्यान दे पाएगा।

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