अभिषेक बनर्जी ने बिधाननगर सिटी कोर्ट में दिया वॉयस सैंपल, भड़काऊ बयान मामले में जांच तेज
तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ बयान मामले में बिधाननगर सिटी कोर्ट में अपना वॉयस सैंपल जमा कराया।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को बिधाननगर सिटी कोर्ट में पेश होकर अपना वॉयस सैंपल जमा कराया। यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ बयान देने के मामले में दर्ज एफआईआर की जांच के तहत की गई।
इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने अभिषेक बनर्जी को 15 जुलाई तक अदालत में उपस्थित होकर अपना वॉयस सैंपल देने का निर्देश दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना अंतरिम राहत की महत्वपूर्ण शर्त है।
पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा था कि यह राहत उनके द्वारा जांच में पूरा सहयोग करने के आश्वासन के आधार पर दी गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया था कि अब तक उन्होंने अपना वॉयस सैंपल क्यों उपलब्ध नहीं कराया।
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इसके बाद न्यायालय ने निर्धारित समयसीमा के भीतर वॉयस सैंपल जमा करने का निर्देश दिया था। अदालत के आदेश का पालन करते हुए अभिषेक बनर्जी बुधवार को बिधाननगर सिटी कोर्ट पहुंचे और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की।
जांच एजेंसियां अब उनके वॉयस सैंपल का मिलान चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित विवादित भाषण की ऑडियो रिकॉर्डिंग से करेंगी। इस प्रक्रिया के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित बयान वास्तव में अभिषेक बनर्जी ने ही दिया था या नहीं।
फिलहाल मामले की जांच जारी है और अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच में सहयोग करना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है। वॉयस सैंपल जमा होने के बाद जांच एजेंसियां फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगी। इस मामले पर राजनीतिक हलकों की भी नजर बनी हुई है, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में शामिल है।
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